राजेंद्र भारती की याचिका पर आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, दतिया में फिर तेज हुई सियासी चर्चा
Friday, Jul 10, 2026-05:18 PM (IST)
दतिया। ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाया गया दोषसिद्धि का आदेश फिलहाल प्रभावी बना रहेगा।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
राजेंद्र भारती ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट पहले ही राजेंद्र भारती को दोषी ठहरा चुकी है। अदालत ने उन्हें तीन वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई थी। इसी फैसले के विरुद्ध राहत पाने के उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में राजेंद्र भारती को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। वहीं, इस फैसले के राजनीतिक और कानूनी प्रभावों पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि राजेंद्र भारती दतिया की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं।

