पूर्व CM के बेटे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, EOW ने रिमांड में लिया

Wednesday, Sep 24, 2025-07:42 PM (IST)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य ने ईओडब्ल्यू (EOW) की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। अब ईओडब्ल्यू किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके भिलाई निवास से, जन्मदिन के दिन ही, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने यह कार्रवाई एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की थी।

2,500 करोड़ का घोटाला और 16.70 करोड़ की रकम
ईडी की जांच में सामने आया है कि इस शराब घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चैतन्य बघेल को घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले, जिन्हें उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों में निवेश किया। ईडी के अनुसार, यह पैसा नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियों और फर्जी फ्लैट खरीदारी की आड़ में प्रोजेक्ट्स में लगाया गया।

अन्य गिरफ्तारियां भी हो चुकीं
ईडी इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कवासी लखमा सहित कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।


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Content Writer

Vikas Tiwari

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