सरेंडर करने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे रिटायर्ड IAS, इस घोटाले ने बढ़ाई टेंशन, रिमांड पर ले सकती है ED

Monday, Sep 22, 2025-04:26 PM (IST)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा नान घोटाला केस में आज ED कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। आलोक शुक्ला पांच दिनों में तीसरी बार कोर्ट पहुंचे हैं। ED के अधिकारियों की मौजूदगी में कोर्ट में सरेंडर प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट के बाहर CRPF जवान तैनात हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नान घोटाला केस में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करते हुए ED की हिरासत के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ED को तीन महीने और EOW को दो महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पेंडिंग मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए। आलोक शुक्ला 18 और 19 सितंबर को भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड नहीं हुआ था और फिर ED के वकील केस डायरी नहीं लेकर पहुंचे थे।

क्या है नान घोटाला
नागरिक आपूर्ति निगम में चावल, नमक और अन्य खाद्य पदार्थों के परिवहन व भंडारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं। 12 फरवरी 2015 को ACB और EOW ने नान मुख्यालय और 28 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। रायपुर मुख्यालय से लगभग 1.75 करोड़ रुपए बरामद हुए और कुल 3.50 करोड़ रुपए जब्त किए गए। जांच पूरी होने के बाद ACB ने 16 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया, जिसमें 213 गवाह शामिल थे। आलोक शुक्ला खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव और अनिल टुटेजा नान के MD थे। दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद पूरक चालान पेश किया गया।

ED की कार्रवाई
ED ने कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया है। वारंट मंजूर होने के बाद आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को ED रिमांड पर लेगी। एसडीओपी रुपरेखा यादव ने मामले में साइबर वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं।


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Content Writer

Vikas Tiwari

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